मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीओ से कराने का आदेश
स्थानीय थाना क्षेत्र के फतहपुर तालचवंर निवासी एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की लगभग ढेड़ माह पुर्व हुई मौत के मामले में हत्या करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाने पर न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर क्षेत्राधिकारी से विवेचना कराने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ) : स्थानीय थाना क्षेत्र के फतहपुर तालचवंर निवासी एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की लगभग ढेड़ माह पूर्व हुई मौत के मामले में हत्या करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाने पर न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर क्षेत्राधिकारी से विवेचना कराने का आदेश दिया है।
क्षेत्र के फतहपुर तालचवंर निवासी सुभाषचंद ने न्यायालय से गुहार लगाया था कि उसके पुत्र दिव्यसेन उर्फ बिट्टू को बीते 7 दिसंबर 2018 की शाम को विपक्षीगण मारपीट कर फेंक दिए थे। सूचना पाकर परिजन जब पहुंचे तो उसकी सांस चल रही थी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस से फरियाद करने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इस पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी आदिल आफताब ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पुलिस को निर्देशित किया है कि विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सीओ स्तर के अधिकारी से इसकी विवेचना कराई जाए और जब तक कोई ठोस साक्ष्य न मिल जाए, तब तक विपक्षी को गिरफ्तार न किया जाए। यदि विवेचना में मामला झुठलाया पाया जाए तो विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।