गांजा बरामदगी में आरोपित को डेढ़ वर्ष का कारावास व जुर्माना

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आसिफ इकबाल रिजवी ने कोपागंज थाने के गांजा बरामदगी के एक मामले में आरोपित शमशाद कुरैशी को विचारण के उपरांत दोषी पाया। उसे डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 10:20 PM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 10:20 PM (IST)
गांजा बरामदगी में आरोपित को डेढ़ वर्ष का कारावास व जुर्माना
गांजा बरामदगी में आरोपित को डेढ़ वर्ष का कारावास व जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आसिफ इकबाल रिजवी ने कोपागंज थाने के गांजा बरामदगी के एक मामले में आरोपित शमशाद कुरैशी को विचारण के उपरांत दोषी पाया। उसे डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

कोपागंज के उपनिरीक्षक उमेशचंद्र यादव ने 29 अप्रैल 2019 को क्षेत्र के कोपाकोहना स्थित रामजन्म पीजी कालेज के पास मुखबिरी के आधार पर थाना क्षेत्र के जुम्मनपुरा निवासी शमशाद कुरैशी को 2.35 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में एक गवाह को प्रस्तुत कराकर विशेष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एनडीपीएस एक्ट अनिल कुमार सिंह ने अभियोजन प्रपत्रों को सही साबित कराया। न्यायाधीश ने साक्ष्य की समीक्षा व आरोपित के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर फैसला सुनाया। आरोपित के जेल में बिताए अवधि सजा में समाहित करने का अदालत ने आदेश दिया।

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