मां के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

मां की हत्या के मामले में आरोपित बेटे को दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Oct 2019 07:26 PM (IST) Updated:Thu, 17 Oct 2019 07:26 PM (IST)
मां के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास
मां के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, मऊ : मां की हत्या के मामले में आरोपित बेटे को दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र के लाखीपुर गांव का है।

गांव निवासी वादी मुकदमा बलदेव पुत्र बालचंद राम ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 29 मई 2018 को उसका छोटा भाई प्रेमसागर उर्फ झीरू घर का दरवाजा तोड़ रहा था। इस पर उसकी मां परमी देवी ने मना किया तो प्रेमसागर ने फावड़ा से मां के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे मां परमी देवी का सिर फट गया। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह ने आठ गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित प्रेमसागर उर्फ झीरू पुत्र बालचंद को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया।

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