मंत्री जी! जीएसटी रिटर्न तीन माह में भरने की दें अनुमति

मऊ : जीएसटी रिटर्न जो प्रत्येक माह में तीन बार भरा जाता है, उसे तीन माह के अंतराल पर केव

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Oct 2017 08:21 PM (IST) Updated:Mon, 02 Oct 2017 08:21 PM (IST)
मंत्री जी! जीएसटी रिटर्न तीन माह में भरने की दें अनुमति
मंत्री जी! जीएसटी रिटर्न तीन माह में भरने की दें अनुमति

मऊ : जीएसटी रिटर्न जो प्रत्येक माह में तीन बार भरा जाता है, उसे तीन माह के अंतराल पर केवल एक बार जीएसटी पोर्टल पर फाइल्ड करने की व्यवस्था की जाए। जीएसटी पोर्टल को इतना आसान बनाया जाए कि प्रत्येक व्यापारी एवं उद्यमी स्वयं फाइल्ड कर सकें। केन्द्र और राज्य के कर बंटवारे में व्यापारियों को न उलझाया जाए, 28 प्रतिशत कर के स्लैब को समाप्त कर 5, 10, 15 प्रतिशत जीएसटी कर के स्लैब को लागू किया जाए।

उपरोक्त मांग लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से मिलकर की। लघु उद्योग भारती के मंत्री बालकृष्ण ठरड ने मंत्री से कहा कि पूरा समय केवल कागजों को तैयार करने एवं प्रतिमाह तीन रिटर्न फाइल्ड करने में व्यतीत हो रहा है। उत्पादन कम होकर 25 प्रतिशत के आस-पास रह गया है।

व्यापारी देश के विकास हेतु जीएसटी देने के लिए तैयार है परंतु पोर्टल की जटिलता एवं असंगत जीएसटी स्लैब के कारण अत्यंत परेशान है।

पोर्टल में संशोधन का विकल्प न होने के कारण बड़ी संख्या में फाइल्ड रिटर्न गलत है। अगले माह का रिटर्न भरने की स्थिति नहीं बन रही है। जीएसटी पोर्टल पर संशोधन का विकल्प एक्टीवेट किया जाए।

भवानी शंकर ने बताया कि कम्पोजिट स्कीम की सीमा को 75 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाए तथा वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो पंजीकृत व्यापारियों को मिल रही है। सौरभ मद्धेसिया ने बताया कि व्यापारी के प्रोफाईल एवं रिटर्न में पूर्व की भांति संशोधन नहीं किये जाने से व्यापारी तनाव में हैं। प्रतिनिधि मंडल को मंत्री ने बताया कि एक माह के अंदर पोर्टल को आसान बनाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में श्रीराम ¨सह, प्रमोद परासर गोरखपुर से थे।

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