मारपीट में बाप-बेटे को कैद व जुर्माना

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने घोसी थाना क्षेत्र के हडहुआ गांव में 23 वर्ष पूर्व जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट, गाली-गलौज व नाद-खूंटा उखाड़ने के एक मामले में विचारण के उपरांत दो आरोपितों बाप-बेटे रम्मन व विनोद को न्यायालय ने वादी को साधारण व चोट कारित करने, गाली-गुफ्ता देने के मामले में दोषी पाकर सजा सुनाई। यह मामला घोसी थाना क्षेत्र के हदहुआ गांव की गत 10 मई 1995 की नौ बजे दिन की है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 Dec 2018 06:29 PM (IST) Updated:Tue, 11 Dec 2018 06:29 PM (IST)
मारपीट में बाप-बेटे को कैद व जुर्माना
मारपीट में बाप-बेटे को कैद व जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने घोसी थाना क्षेत्र के हड़हुआ गांव में 23 वर्ष पूर्व जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट, गाली-गलौज व नाद-खूंटा उखाड़ने के एक मामले में फैसला सुनाया। विचारण के उपरांत दो आरोपितों बाप-बेटे रम्मन व विनोद को न्यायालय ने वादी को साधारण व चोट कारित करने, गाली-गुफ्ता देने के मामले में दोषी पाकर सजा सुनाया। यह मामला घोसी थाना क्षेत्र के हड़हुआ गांव की गत 10 मई 1995 की नौ बजे दिन की है। मुकदमा वादी रामजी गोंड को इसी गांव के आरोपित रम्मन व उसका लड़का विनोद जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर वादी को लाठी-डंडा से मारे-पीटे व गाली-गुफ्ता दिए।

इस घटना में वादी को साधारण व गंभीर चोट पहुंचाई। इस मामले में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री तिवारी ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली में साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरांत इस मामले के आरोपी रम्मन व विनोद को न्यायालय ने वादी को साधारण चोट पहुंचाने के आरोप में प्रत्येक को एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई तथा गाली देने के अपराध में छह माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माना न देने पर अतिरिक्त दंड भुगतने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप व अन्य आरोपों से बरी कर दिया।

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