हटेगा अतिक्रमण, व्यवधान डालने पर मुकदमा

अब सार्वजनिक रास्तों चकमार्ग एवं नाली आदि पर अतिक्रमण करने

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 07:02 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 07:02 PM (IST)
हटेगा अतिक्रमण, व्यवधान डालने पर मुकदमा
हटेगा अतिक्रमण, व्यवधान डालने पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : अब सार्वजनिक रास्तों, चकमार्ग एवं नाली आदि पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। शासन एवं प्रशासन दोनों ही इसे लेकर अब गंभीर हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने समस्त जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र प्रेषित कर अतिक्रमण मुक्त किए जाने और ग्राम पंचायत में उपलब्ध निधि से इस पर कार्य कराए जाने का निर्देश दिया है।

दरअसल प्रत्येक ग्राम पंचायत में दबंगों ने चकबंदी के बाद ही चकरोड एवं सार्वजनिक रास्तों सहित नाली आदि पर कब्जा कर लिया। इस चकमार्गों के अस्तित्व के बाबत भी अब लेखपाल या चंद ग्रामीण जानते हैं। उधर गंवई राजनीति के चलते ग्राम प्रधान भी इसके निर्माण को ठंडे बस्ते मे डाल देते हैं। शासन ने इस अतिक्रमण को अत्यंत गंभीरता से लिया है। शासन ने प्रत्येक जिलाधिकारी को राजस्व विभाग से इन मार्गों का सीमांकन कराए जाने, खंड विकास अधिकारी को इस पर कार्य कराए जाने और आवश्यकतानुसार पुलिस बल की सहायता लिए जाने का स्पष्ट आदेश दिया है। तहसील में भी जिलाधिकारी ने ऐसे गांवों और उनमें अतिक्रमित मार्गों की सूची प्रेषित कर दिया है। उपजिलाधिकारी डा. सीएल सोनकर ने ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची संबंधित खंड विकास अधिकारियों को प्रेषित किए जाने की जानकारी दी है। बताया कि राजस्व विभाग के सीमांकन के बाद भी निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी।

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