न्यायालय के आदेश पर भी नहीं हटा चारागाह की भूमि से कब्जा

जागरण संवाददाता मऊ सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रणवीरपुर व डोहली गांव में दबंगों ने चारागा

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 05:48 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 05:48 PM (IST)
न्यायालय के आदेश पर भी नहीं हटा चारागाह की भूमि से कब्जा
न्यायालय के आदेश पर भी नहीं हटा चारागाह की भूमि से कब्जा

जागरण संवाददाता, मऊ : सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रणवीरपुर व डोहली गांव में दबंगों ने चारागाह खाते की सार्वजनिक भूमि पर वर्षों से कब्जा जमाया हुआ है। न्यायालय के बेदखली के आदेश के बावजूद चारागाह की जमीन पर कब्जा करने वाले 51 दबंगों को न तो बेदखल किया गया और न ही 43.51 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति ही वसूली गई। इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। श्रीगंगा-तमसा सेवा समिति के महामंत्री छोटेलाल गांधी ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

समाजसेवी छोटेलाल गांधी ने कहा कि रणवीरपुर में अवैध कब्जे के विरुद्ध सदर तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। मामले में सक्षम न्यायालय ने 51 व्यक्तियों के कब्जे के विरुद्ध 23 सितंबर 2019 को ही बेदखल करने एवं लगभग 43.51 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूले जाने का आदेश दिया था। गांधी का कहना है कि तब से लेकर अब तक लगातार तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी से शिकायत की जाती रही, लेकिन दबंगों की साजिश में आकर बेदखली की कार्रवाई नहीं की गई। डीएम को दिए गए पत्रक में पुलिस बल को लगाकर जल्द से जल्द अवैध कब्जा हटवाकर चारागाह की भूमि जनहित में सुरक्षित करने की मांग की गई है।

chat bot
आपका साथी