हत्या सहित दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने घोसी थाना क्षेत्र के बडागांव में प्रेम प्रपंच को लेकर अरूण कुमार की हुई हत्या तथा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 06:17 PM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 06:17 PM (IST)
हत्या सहित दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
हत्या सहित दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

अदालत ..

- घोसी के बड़ागांव में अरुण की हत्या का मामला

- दूसरा मामला शादी का झांसा देने से संबंधित है

जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने घोसी थाना क्षेत्र के बडागांव में प्रेम प्रपंच को लेकर अरूण कुमार की हुई हत्या तथा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। पहला मामला घोसी थाना क्षेत्र बड़ागांव का है। अभियोजन कथानक के अनुसार बड़ागांव पुराना डाकघर घोसी निवासी राज मजूमदार ने प्राथमिकी दर्ज कराई। वादी के अनुसार उसकी बहन किरन अपने माता-पिता के साथ रहती थी। इसी थाना क्षेत्र का आरोपी संजीत गोंड आपराधिक किस्म का है। वादी की बहन को अश्लील शब्दों का प्रयोग कर तंग करता था। वादी के पिता के समझाने पर वह जान मारने की धमकी देने लगा। बीते 29 नवंबर की शाम से वादी के पिता लापता हो गए। इस मामले में आरोपी बड़ागांव निवासी सुजीत गोंड उर्फ संजीव गोंड़ की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी। जमानत अर्जी पर आरोपी के अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह राज को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। इसमें वादी मुकदमा की अवयस्क लड़की को आरोपी कसारा खुरहट निवासी रामबदन शादी का लालच देकर बहला-फुसला कर भगा ले गया। घटना 11 नवंबर 2020 की है। आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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