गैर इरादतन हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी नामंजूर

जासं, मऊ : गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में सोमवार को जिला एवं सेशन जज जयश्री आहूजा

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Aug 2018 07:57 PM (IST) Updated:Tue, 28 Aug 2018 07:57 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी नामंजूर
गैर इरादतन हत्या के प्रयास में जमानत अर्जी नामंजूर

जासं, मऊ : गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में सोमवार को जिला एवं सेशन जज जयश्री आहूजा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहाना के कोइरियापार निवासी बिलाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जियाउल्लाह को आरोपित मुकदमों की रंजिश को लेकर मारे-पीटे तथा गंभीर चोट पहुंचाई। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है जबकि अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया।

chat bot
आपका साथी