आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी आराधना रानी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश ¨सह राज के तर्कों को सुनने के बाद दिया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 16 Oct 2018 06:11 PM (IST) Updated:Tue, 16 Oct 2018 06:11 PM (IST)
आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी आराधना रानी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत अर्जी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश ¨सह राज के तर्कों को सुनने के बाद दिया।

सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां निवासिनी ललिता देवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जयप्रकाश यादव ने सूचना दर्ज कराई की पड़ोस के ही पारसनाथ यादव, वीरेंद्र यादव, रामाशंकर यादव तथा लालती ने 21 जून को रास्ते के विवाद को लेकर लात, घूंसा तथा लाठी-डंडे से मारापीटा एवं जान से मारने की धमकी दी। बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि आरोपित को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत अर्जी तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया।

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