दहेज हत्या में सास की जमानत अर्जी खारिज

जासं, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हलधरपुर थानाक्षेत्र के पिपरसाथ गांव में दहेज

By JagranEdited By: Publish:Fri, 08 Jun 2018 05:12 PM (IST) Updated:Fri, 08 Jun 2018 05:12 PM (IST)
दहेज हत्या में सास की जमानत अर्जी खारिज
दहेज हत्या में सास की जमानत अर्जी खारिज

जासं, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हलधरपुर थानाक्षेत्र के पिपरसाथ गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जला कर हत्या कर दिए जाने के मामले में आरोपी मृतका की सास कलावती की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। इसी थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी विजयशंकर राम की लड़की सोनम की शादी पिपरसाथ निवासी शिवनाथ के लड़के इंद्रजीत राम के साथ मई 2016 में हुई थी। दहेज की मांग को लेकर उसे बराबर प्रताड़ित किया जाता था। गत 24 अप्रैल को विवाहिता सोनम को उसके ससुराल वालों द्वारा जला दिया गया। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में आवेदक आरोपी के वकील व अभियोजन पक्ष को सुनकर आरोपी सास कलावती की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

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