गैंगस्टर के दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज

गैंगस्टर मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने दो भिन्न थाना क्षेत्र के गैगस्टर आरोपितों की जमानत अर्जी उनके ऊपर लगे मामलों की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Jul 2020 07:03 PM (IST) Updated:Fri, 17 Jul 2020 06:08 AM (IST)
गैंगस्टर के दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज
गैंगस्टर के दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : गैंगस्टर मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने दो भिन्न थाना क्षेत्र के गैगस्टर आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पहला मामला रानीपुर थानाध्यक्ष ने इसी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी पियूष सिंह के विरुद्ध गत 13 फरवरी को दर्ज किया। दूसरा मामला कोपागंज के थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र के कोपाकोहना निवासी आरोपित मृत्युंजय गिरी के विरुद्ध गत 14 नवंबर को थाने में पंजीकृत किया था।

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