तीन मामलों में जमानत अर्जी खारिज
जानलेवा हमला करने तथा बहला-फुसला कर भगाने में सहयोग करने के तीन अलग-अलग मामलों में सोमवार को जिला एवं सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपों की जमानत प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया। बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंती मखना निवासी शैलेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
जासं, मऊ : जानलेवा हमला करने तथा बहला-फुसला कर भगाने में सहयोग करने के तीन अलग-अलग मामलों में सोमवार को जिला एवं सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपों की जमानत प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंती मखना निवासी शैलेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शैलेंद्र ¨सह के ऊपर आरोपियों ने जान मारने की नियत से पांच अक्टूबर को जानलेवा हमला किया तथा अगले दिन थानाध्यक्ष हलधरपुर आरोपित को पकड़ने गए तो आरोपियों ने पुलिस पर भी जानलेवा हमला किया। दूसरा मामला बहला-फुसलाकर भगा ले जाने उसके साथ सहयोग करने से संबंधित है। मामले के आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहाना के वलीदपुर भीरा निवासी फातिमा बेग की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की के साथ अरोपिता का लड़का बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिस को भगाने में आरोपिता ने सहयोग किया।