अलग-अलग मामलों में छह आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता मऊ प्रभारी जनपद न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने भिन्न थाना क्षेत्र के चार अलग-अलग

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 09:24 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 09:24 PM (IST)
अलग-अलग मामलों में छह आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
अलग-अलग मामलों में छह आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, मऊ : प्रभारी जनपद न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने भिन्न थाना क्षेत्र के चार अलग-अलग मामलों की सुनवाई की। इसमें छह आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

पहला मामला चिरैयाकोट थाने का पुलिस पार्टी पर फायर कर हत्या के प्रयास का बीते 22 सितंबर का है। थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ बदमाश मधुबन से अपहरण करके एक व्यक्ति को चिरैयाकोट क्षेत्र में ले गए हैं। पुलिस बल ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो वे पुलिस पर फायर कर दिए। इस मामले में आरोपित मधुबन थाना क्षेत्र के हैबतुल्ला निवासी गुलशन व लक्ष्मी चंद उर्फ लक्की की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। दूसरा मामला अपहरण का मधुबन थाने का है। मामले के अनुसार आरोपित रामशब्द सिंह का अपहरण कर चिरैयाकोट की सीमा में फिरौती के उद्देश्य से ले गए थे। इस मामले के आरोपितों गुलशन व लक्ष्मी चंद के अलावा आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी राहुल राम व गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के धनवाउर निवासी खरबिद कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। तीसरा मामला शासन द्वारा संचालित कन्या विद्या धन योजना में गबन का सरायलखंसी थाने का है। मामले में मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के हाफिजपुर निवासी संजीव कुमार की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। चौथा मामला चिरैयाकोट थाने का है। मामले के अनुसार गाजीपुर जनपद के बिरनो थाना क्षेत्र के पियरा उर्फ तियरा निवासी रामानंद राम पर आरोप है कि वह आंगनबाड़ी में नियुक्ति के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी कर काफी रुपया ऐंठ लिया और फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। इस मामले में आरोपित की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने एवं केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आदेश पारित किया।

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