हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज
विधि संवाददाता मऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में जहर द
विधि संवाददाता, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में जहर देकर धर्मेंद्र की हुई हत्या के मामले में आरोपित जयप्रकाश की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के खुशामदपुर निवासी वादी मुकदमा हरेंद्र यादव ने आरोपितो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। वादी के अनुसार उसके गांव के प्रकाश के ट्यूबवेल पर उसके भाई धर्मेंद्र को पुरानी रंजिश के कारण एक नवंबर 2019 को जहरीला पदार्थ खिला दिया गया। वह उल्टी करने लगा तथा अचेत हो गया। दूसरे दिन सुबह आजमगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में आरोपित खुशामदपुर निवासी जयप्रकाश की ओर से जमानत अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।