बीडीओ कोपागंज पर 25 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता मऊ जनसूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट न देना तत्कालीन खंड विकास अधिकारी क

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 06:49 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 06:49 PM (IST)
बीडीओ कोपागंज पर 25 हजार जुर्माना
बीडीओ कोपागंज पर 25 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : जनसूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट न देना तत्कालीन खंड विकास अधिकारी कोपागंज को महंगा पड़ा। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने उन्हें 25 हजार रुपया जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही तीन माह के अंदर हर हाल में इसका अनुपालन करने को कहा है।

कोपागंज विकास खंड के मीरपुर रहीमाबाद निवासी जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत 07 नवंबर 2017 को प्रार्थना पत्र देकर सूचना मांगी थी। इसके बावजूद तत्कालीन बीडीओ ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर आयोग ने निर्देशित किया था कि तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसे लेकर जन सूचनाधिकारी को आदेशित किया गया कि अपीलकर्ता को उसके मूल आवंदेन के क्रम में संपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर आयोग ने 17 जुलाई 2019, 20 दिसंबर 2019, 13 जुलाई 2020 व 18 दिसंबर 2020 को भी अवसर दिया। इसे लेकर पांच तिथियों में नोटिस भी जारी की गई। इसके बावजूद वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसे अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना को न देने का दोषी मानते हुए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी को 25000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह धनराशि बीडीओ के वेतन से वसूल की जाएगी।

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