युवती से सामूहिक दुष्कर्म में डाक्टर समेत दो पर रिपोर्ट

पीड़िता ने एक डाक्टर समेत दो लोगों के खिलाफ चार दिन बाद थाना मांट में रिपोर्ट दर्ज कराई है

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Jan 2021 06:21 AM (IST) Updated:Thu, 07 Jan 2021 06:21 AM (IST)
युवती से सामूहिक दुष्कर्म में डाक्टर समेत दो पर रिपोर्ट
युवती से सामूहिक दुष्कर्म में डाक्टर समेत दो पर रिपोर्ट

जासं, मथुरा: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांट के एक सरकारी आवास में युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने एक डाक्टर समेत दो लोगों के खिलाफ चार दिन बाद थाना मांट में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कृष्णा नगर निवासी युवक सौरभ ने शहर के लक्ष्मी नगर निवासी एक युवती को दो जनवरी को मोबाइल पर काल की। युवती के पिता का देहांत हो गया है। युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि सौरभ ने उसकी मां की विधवा पेंशन बनवाने का आश्वासन दिया। पेंशन के कागज बनवाने के लिए युवती सौरभ के साथ कार से मांट गई। मांट पीएचसी परिसर में स्थित सरकारी आवास में सौरभ ने अपने एक साथी के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि सौरभ ने किसी डा. जगमोहन का नाम लिया था। दो लोगों में डा. जगमोहन भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर भीम सिंह जावला ने बताया, युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती ने जिस डाक्टर का नाम लिया, उस नाम का सीएचसी और पूरे मांट में कोई डाक्टर नहीं है। सीएमओ डा. प्रदीप कुमार ने भी इस नाम के डाक्टर की तैनाती से इन्कार किया है। युवती ने रिपोर्ट में आरोपित सौरभ और डाक्टर का पता नहीं दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है।

बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की कैद

मथुरा: थाना मांट क्षेत्र के एक गांव में नल पर पानी भरने गई बालिका से किए गए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को फैसला आ गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वितीय जहेंद्र पाल सिंह की अदालत ने आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने नाबालिग पीड़िता को दो लाख रुपये का प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए हैं। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है, अगर पूर्व में कोई प्रतिकर धनराशि प्राप्त हो चुकी थी, उस धनराशि को समायोजित किया जाए।

थाना मांट क्षेत्र के एक गांव में 28 अगस्त 2017 की शाम आठ साल की एक बालिका नल पर पानी भरने गई थी। काफी समय बाद जब बालिका घर लौटकर नहीं आई। स्वजन तलाश करते हुए नल पर पहुंचे। वहां पास ही बाजरा के खेत में बालिका की रोने की आवाज आ रही थी। इस पर स्वजन खेत में अंदर गए। वहां बालिका के साथ गांव के वीरेंद्र उर्फ भिक्की को पकड़ लिया। आरोपित ने बालिका से दुष्कर्म किया था। एडीजीसी (क्रमिनल) सुभाष चतुर्वेदी ने बताया, मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने वीरेंद्र उर्फ भिक्की को दोषी करार दिया। एडीजीसी ने बताया, अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास आरोपित को भुगतना होगा। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है, नाबालिग पीड़िता को दो लाख रुपये का प्रतिकर दिया जाए।

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