श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में तीसरा वाद दायर

ठाकुर केशव देव महाराज समेत पांच लोगों ने दायर किया वाद 22 जनवरी को सुनवाई के लिए तय की गई तारीख

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Dec 2020 06:20 AM (IST) Updated:Thu, 24 Dec 2020 06:20 AM (IST)
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में तीसरा वाद दायर
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में तीसरा वाद दायर

जासं, मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में तीसरा वाद दायर हो गया। ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव समेत पांच लोगों ने ये वाद दायर किया है। इस मामले में अब 22 जनवरी को सुनवाई होगी।

सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भनौदिया की अदालत में बुधवार को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव, शहादरा दिल्ली निवासी यूनाइटेड हिदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़, अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने वाद दायर किया। इसमें कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ समझौता अवैध है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, ऐसे में सेवा संघ (अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) को समझौता करने का अधिकार नहीं है। शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर जमीन ट्रस्ट को सौंपी जाए। शाही मस्जिद ईदगाह की इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है। बुधवार को वादी पक्ष को सुनने के बाद अदालत में अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के बाद अदालत यदि इस केस को चलने लायक मानेगी, तो प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

पहले से दायर हैं दो वाद:श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक वाद श्रीकृष्ण विराजमान व लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों की ओर से पहले से दायर है। इस मामले में नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादियों द्वारा अदालत में वकालतनामा दाखिल किया गया है। इसमें सात जनवरी को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं 15 दिसंबर को हिदू आर्मी चीफ मनीष यादव आदि ने भी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद दायर कर रखा है। इसमें चार जनवरी को सुनवाई होनी है। इसके अलावा करीब आठ लोगों ने रंजना अग्निहोत्री द्वारा दायर वाद में खुद को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दाखिल कर रखा है।

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