अवैध निर्माण की शिकायत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से

अधिवक्ता प्रह्लाद कृष्ण शुक्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व रजिस्ट्रार जनरल को पत्र के जरिए हाईकोर्ट द्वारा मामले में संलिप्त प्राधिकरण के अधिकारियों इंजीनियरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की जासं वृंदावन अठखंभा बल्लीगंज स्थित संरक्षित क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल डबल बेसमेंट

By JagranEdited By: Publish:Sun, 27 Sep 2020 06:27 AM (IST) Updated:Sun, 27 Sep 2020 06:27 AM (IST)
अवैध निर्माण की शिकायत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से
अवैध निर्माण की शिकायत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से

जासं, वृंदावन: अठखंभा बल्लीगंज स्थित संरक्षित क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल डबल बेसमेंट सहित तीन मंजिला शॉपिग कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण मामले पर प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता प्रह्लाद कृष्ण शुक्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व रजिस्ट्रार जनरल को पत्र के जरिए हाईकोर्ट द्वारा मामले में संलिप्त प्राधिकरण के अधिकारियों, इंजीनियरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की। पत्र में अधिवक्ता शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित क्षेत्र होने के कारण प्राधिकरण व निर्माणकर्ताओं की मिलीभगत से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही स्वीकृत नक्शे से ले-आउट व मानकों के विरुद्ध तीन मंजिला शापिग कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण किया जा रहा है।

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