सीएफआइ सदस्य मसूद की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

एसटीएफ के डिप्टी एसपी राकेश पालीवाल ने कोर्ट से साक्ष्य एकत्र करने के लिए 10 दिन का समय मांगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 06:33 AM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 06:33 AM (IST)
सीएफआइ सदस्य मसूद की 
जमानत अर्जी पर सुनवाई आज
सीएफआइ सदस्य मसूद की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

जागरण संवाददाता, मथुरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय (दशम) अमर सिंह ने कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के सदस्य मसूद की जमानत अर्जी पर उसके साथी आलम के साथ ही गुरुवार को ही सुनवाई का फैसला लिया है। इस बीच एसटीएफ के डिप्टी एसपी राकेश पालीवाल ने कोर्ट से साक्ष्य एकत्र करने के लिए 10 दिन का समय मांगा।

पांच अक्टूबर को हाथरस जाते वक्त सीएफआइ के अतीकुर्रहमान (नगला रतनपुरी, मुजफ्फर नगर), आलम (घेर फतेर, रामपुर), सिद्दीकी (मल्लपुरम, केरल) और मसूद (जरवल रोड, बहराइच) को गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जे से हाथरस में शांतिभंग करने से संबंधी दस्तावेज बरामद किए थे। मसूद और आलम ने जमानत के लिए अर्जी दी है। मसूद की अर्जी पर बुधवार व आलम की अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आलम के साथ ही 29 अक्टूबर को मसूद की अर्जी पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

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