पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सहित पांच को सात वर्ष का कारावास

जमीन की धोखाधड़ी के मामले में वर्ष 2005 में हुआ था मामला दर्ज सुनवाई के बाद दो आरोपितों को अदालत ने किया है दोषमुक्त

By JagranEdited By: Publish:Sun, 21 Apr 2019 09:30 AM (IST) Updated:Sun, 21 Apr 2019 09:30 AM (IST)
पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सहित पांच को सात वर्ष का कारावास
पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सहित पांच को सात वर्ष का कारावास

मथुरा, जागरण संवाददाता : धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने के आरोप में अदालत ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सहित पांच आरोपितों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। अदालत ने दो आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।

डाइबिल नगर निवासी छगनलाल पांडे ने वर्ष 2005 में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष वृंदावन निवासी गुरुदेव शर्मा सहित सात लोगों पर आरोप लगाया था कि उक्त लोगों ने सपा कार्यालय के नाम पर उनकी जमीन का फर्जी बैनामा कराया है। उस समय सरकार भी सपा की थी। उन्होंने गुरुदेव शर्मा, उत्तम नगर दिल्ली निवासी अखिल वर्मा, कृष्णानगर निवासी अनुराग सिंह, वृंदावन के युद्धराज, गोविदनगर के वीरेंद्र सिंह, कैलाशनगर वृंदावन निवासी नारायणदास यादव, औरैया के विधूना निवासी संजीव गुप्ता के खिलाफ थाना सदर में रिपोर्ट कराई थी। आरोप था कि उनकी डाइबिल नगर की जमीन के फर्जी तरीके से दो बैनामे कराए गए। 350 वर्ग गज का बैनामा सपा कार्यालय के नाम पर और 750 वर्ग गज का बैनामा अपने नाम पर कराया। पहले अखिल ने वीरेंद्र के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी की। वीरेंद्र ने गुरुदेव शर्मा और अनुराग आदि के नाम जमीन का बैनामा कर दिया। छगनलाल की तरफ से एड. डॉ. श्यामबाबू गौतम, अमित पांडे, रमेशचंद्र, अटल फौजदार, संजय सिंह राजावत ने पैरवी की। सुनवाई अपर सिविल जज द्वितीय जहेंद्रपाल सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि अदालत ने गुरुदेव शर्मा, अखिल वर्मा, अनुराग सिंह, युद्धराज, वीरेंद्र सिंह को सात-सात वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नारायनदास यादव और संजीव गुप्ता को दोषमुक्त कर दिया। यह दोनों इस प्रकरण में गवाह थे।

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