फैसल की जमानत अर्जी का हाईकोर्ट में भी करेंगे विरोध

नंदभवन मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के आरोपित फैसल खान और चांद मोहम्मद की जमानत अर्जी का विरोध हाईकोर्ट में भी किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 05:41 AM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 05:41 AM (IST)
फैसल की जमानत अर्जी का हाईकोर्ट में भी करेंगे विरोध
फैसल की जमानत अर्जी का हाईकोर्ट में भी करेंगे विरोध

संवाद सूत्र,नंदगांव(मथुरा): नंदभवन मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के आरोपित फैसल खान और चांद मोहम्मद की जमानत अर्जी का विरोध हाईकोर्ट में भी किया जाएगा। वादी के अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने बताया कि इसके लिए हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

ब्रज यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर को खुदाई खिदमतगार संस्था के अध्यक्ष फैसल खान ने अपने साथी चांद मोहम्मद के साथ नंदभवन में नमाज पढ़ी थी। चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत और फैसल खान की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी थी।

गुरुवार को वादी के अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने बताया कि हम इस जमानत याचिका का हाईकोर्ट में भी विरोध करेंगे। इसके लिए हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से समाज में बहुत गंभीर परिणाम सामने आए हैं। घटना की प्रतिक्रिया में देश के विभिन्न भागों से मस्जिदों में हनुमान चालीसा आदि पढ़ने की घटनाएं भी संज्ञान में आईं। आरोपित को इस कृत्य के लिए जमानत मिल जाती है, तो कोर्ट में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक खुदाई खिदमतगार संस्था से संबंधित बैंक खातों में पैसों के लेनदेन की जानकारी न हो जाए, तब तक आरोपित को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। युवक की हत्या में दंपती को उम्र कैद

मथुरा : जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने गुरुवार को गांव कोलाना में प्रेम संबंधों को लेकर की गई युवक की हत्या के मामले में दंपती को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित (वादी) को दिए जाने के आदेश भी दिए है।

थाना नौहझील के गांव कोलाना निवासी हरेंद्र उर्फ मौसम की गला घोट और डंडा मारकर 24 फरवरी 2018 को हत्या कर दी गई थी। जगदीश प्रसाद ने अपने पुत्र हरेंद्र उर्फ मौसम की हत्या का आरोप गांव कोलाना निवासी टेकचंद और उसकी पत्नी रजनी पर लगाया गया था। हत्या के पीछे मृतक हरेंद्र और रजनी के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस ने दंपती के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा की सुनवाई जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में हुई। अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से इस मामले में नौ गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपित टेकचंद और उसकी पत्नी रजनी को हरेंद्र उर्फ मौसम की हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।

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