पूर्व प्रधान की हत्या में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

रंजिश में दहगांव के पूर्व प्रधान की गई थी हत्या भतीजे को गोली कर दिया था घायल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 06:42 AM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 06:42 AM (IST)
पूर्व प्रधान की हत्या में आठ 
अभियुक्तों को आजीवन कारावास
पूर्व प्रधान की हत्या में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, मथुरा: थाना कोसीकलां क्षेत्र के दहगांव में रंजिश में पूर्व प्रधान की हत्या करने और उनके भतीजे को गोली मार घायल करने के मामले का 11 साल बाद निर्णय आया। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय (अष्टम) संजय चौधरी ने आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा का वारंट बनाकर सभी को जेल भेज दिया।

थाना कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव दहगांव में 19 अप्रैल 2010 की शाम को पूर्व प्रधान परम सिंह और उनका भतीजा देवेंद्र सिंह गांव के ही जगदीश के बरामदा में ताश खेल रहे थे। दहगांव निवासीगण धर्मेंद्र पुत्र विक्रम, धर्मेंद्र पुत्र राधे, नेमा उर्फ नेमसिंह, जगन, कुम्पी उर्फ कुंवरपाल, कलुआ, मुकेश और गांव उमराला निवासी विजयपाल ने फायरिग कर दी। गोली लगने से परम सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भतीजा देवेंद्र सिंह घायल हो गए थे। देवेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र पुत्र विक्रम, धर्मेंद्र पुत्र राधे, नेमा उर्फ नेमसिंह, जगन, कुम्पी उर्फ कुंवरपाल, कलुआ, मुकेश और विजयपाल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाना कोसीकलां में दर्ज कराई। हमला रंजिशन किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया, पुलिस ने नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय (अष्टम) संजय चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने वादी समेत अदालत में 13 गवाह प्रस्तुत किए थे। पब्लिक की तरफ से बनाए गए छह गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी नामजद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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