युवक की हत्या में दंपती को उम्र कैद

जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने गुरुवार को गांव कोलाना में प्रेम संबंधों को लेकर की गई युवक की हत्या के मामले में दंपती को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 05:55 AM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 05:55 AM (IST)
युवक की हत्या में दंपती को उम्र कैद
युवक की हत्या में दंपती को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, मथुरा : जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने गुरुवार को गांव कोलाना में प्रेम संबंधों को लेकर की गई युवक की हत्या के मामले में दंपती को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित (वादी) को दिए जाने के आदेश भी दिए है।

थाना नौहझील के गांव कोलाना निवासी हरेंद्र उर्फ मौसम की गला घोट और डंडा मारकर 24 फरवरी 2018 को हत्या कर दी गई थी। जगदीश प्रसाद ने अपने पुत्र हरेंद्र उर्फ मौसम की हत्या का आरोप गांव कोलाना निवासी टेकचंद और उसकी पत्नी रजनी पर लगाया गया था। हत्या के पीछे मृतक हरेंद्र और रजनी के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस ने दंपती के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा की सुनवाई जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में हुई। अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से इस मामले में नौ गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपित टेकचंद और उसकी पत्नी रजनी को हरेंद्र उर्फ मौसम की हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।

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