बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने वसूला जुर्माना

महामारी अधिनियम के उल्लंघन में अब तक 54 मुकदमे दर्ज

By JagranEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 06:27 AM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 06:27 AM (IST)
बिना मास्क के घूम रहे लोगों  से पुलिस ने वसूला जुर्माना
बिना मास्क के घूम रहे लोगों से पुलिस ने वसूला जुर्माना

जागरण संवाददाता, मथुरा : महामारी का प्रकोप थामने के लिए कोरोना क‌र्फ्यू लागू है। सुबह सात से ग्यारह बजे तक आंशिक बाजार खुल रहा है, लेकिन इसके बाद अनावश्यक घरों से निकले पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद भी लोग बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे हैं। इनसे पुलिस ने दस लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। अब तक विभिन्न थानों में 54 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम उल्लंघन करने की रिपोर्ट भी कराई गई है।

कोरोना वायरस की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए लागू किए गए कोरोना क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस चेकिग अभियान चला रही है। बिना मास्क के घरों से निकल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तीन सवारी लेकर दो पहिया वाहनों पर चल रहे लोगों के चालान किए जा रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन नहीं किए जाने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बिना मास्क के चलने वालों से एक हजार रुपये तक जुर्माना वसूल किया जा रहा है। एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया, एक से 16 मई तक 3834 वाहनों का चालान किया गया है। इसमें 51 वाहनों का सीज किया गया, जबकि दो पहिया पर तीन सवारी चलने वाले के मामले में 152 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने बताया, बिना मास्क के 10473 लोगों को पकड़ा गया है। इनसे 10 लाख 66 हजार 100 रुपये का शमन शुल्क भी वसूल किया गया है। एसएसपी ने बताया, महामारी अधिनियम 188 का उल्लंघन करने के मामले 54 मुकदमा विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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