अवैध निर्माण मामले में 30 दिन की राहत

एसडीएम ने मंगलवार को दो विद्यालयों मैरिज होम को ढहाने का आदेश दिया था। बुधवार को निर्माणकर्ताओं को खुद डूब क्षेत्र से अवैध भवन ढहाने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 04:15 AM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 04:15 AM (IST)
अवैध निर्माण मामले में 30 दिन की राहत
अवैध निर्माण मामले में 30 दिन की राहत

जासं, मैनपुरी: डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बने दो विद्यालय और एक मैरिज होम संचालकों को फिलहाल राहत मिल गई है। एसडीएम ने इन भवन मालिकों को 30 दिन के अंदर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। मालिकों द्वारा स्वयं ध्वस्त न किए जाने पर प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

शहर में ईशन नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भवन निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद डूब क्षेत्र में तमाम अवैध निर्माण किए जा चुके हैं। देवी रोड के पास स्थित सत्कार मैरिज होम, एबीआर कालेज और लार्ड कृष्णा सेकेंड्री पब्लिक स्कूल भी डूब क्षेत्र के दायरे में हैं। इन भवनों के खिलाफ प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण को लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व सुधाकर मिश्रा द्वारा इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराए जाने को लेकर तर्क दिए थे। सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय द्वारा तीनों निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में बुधवार को ही अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिससे इन भवन स्वामियों में खलबली मच गई थी।

नियम है कि जिस व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण किया जाता है, उसी को ही हटाना पड़ता है। यदि अवैध निर्माण करने वाला व्यक्ति आदेश के पालन में स्वयं निर्माण नहीं हटाता है तो प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाते हुए इस पर आने वाला खर्च निर्माण करने वाले से वसूला जाता है। इसी के तहत प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वालों को इसे हटाए जाने के लिए नोटिस दिए जाने का निर्णय लिया है। एसडीएम सदर ऋषिराज ने बताया कि भवन स्वामियों द्वारा स्वयं अवैध निर्माण नहीं ढहाया जाएगा तो प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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