कछुआ तस्करों का नेटवर्क तलाशने में जुटी पुलिस

बेवर क्षेत्र में कछुआ तस्करी का मामला सामने आने के बाद पुलिस तस्करों का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। वहीं पकड़े गए तस्कर के साथियों के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं जिसके आधार पर दबिश दी जा रही हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 05:31 AM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 05:31 AM (IST)
कछुआ तस्करों का नेटवर्क तलाशने में जुटी पुलिस
कछुआ तस्करों का नेटवर्क तलाशने में जुटी पुलिस

जासं, मैनपुरी: बेवर क्षेत्र में कछुआ तस्करी का मामला सामने आने के बाद पुलिस तस्करों का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। वहीं पकड़े गए तस्कर के साथियों के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं, जिसके आधार पर दबिश दी जा रही हैं।

मंगलवार सुबह बेवर पुलिस ने भोगांव की ओर से आ रही एंबुलेंस को घेराबंदी कर पकड़ा। इस दौरान एक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए थे। एबुलेंस की तलाशी ली तो उसमें 11 बोरों से 306 कछुए बरामद हुए। पकड़े गए तस्कर अमित यादव निवासी इटावा ने बताया कि उसने बरामद कछुओं को करहल क्षेत्र के अंडनी गांव के पास से अपने वाहन में लोड किया था।

उसने पुलिस को बताया कि फरार तस्कर अशोक कंजर निवासी गिहार कालोनी करहल और संजय निवासी इटावा ने कछुओं को आसपास के इलाके से पकड़वाया था। अब पुलिस बरामद कछुओं को किन-किन स्थानों से पकड़ा गया है, की जानकारी में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि फरार दोनों तस्करों के पकड़े जाने के बाद कछुआ तस्करों के पूरे नेटवर्क की जानकारी सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर बेवर जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। दुष्कर्म में दोषी को सात साल की सजा

जासं, मैनपुरी: करीब पांच साल पहले घर में घुसकर तमंचे के बल पर विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय दुष्कर्म एंड पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक की न्यायाधीश अनीता ने दोषी को सात साल का कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, औंछा क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता छह मार्च 2016 की रात को करीब 10 बजे अपने घर में अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला प्रदीप घर में घुस आया और तमंचे के बल पर भयभीत कर विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पति ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को घटना के लिए दोषी करार देते सजा हुए सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की।

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