मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का हुआ शुभारंभ

मैनपुरी जासं। प्रदेश के बाल सेवा योजना की शुरुआत के साथ ही मैनपुरी में अमल शुरू हो गया। ड

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 06:35 AM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 06:35 AM (IST)
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का हुआ शुभारंभ
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का हुआ शुभारंभ

जासं, मैनपुरी: प्रदेश के बाल सेवा योजना की शुरुआत के साथ ही मैनपुरी में अमल शुरू हो गया। डीएम, सीडीओ और जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने कोविड-19 से प्रभावित, अनाथ हुए 18 बच्चों को स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराए।

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार निराश्रित महिलाओं व बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण को प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में माता-पिता को खोने वाले अनाथ प्रभावित बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, सुरक्षा में कमी न रहे। इसके लिए उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू की गई है।

कार्यक्रम में सौम्या भदौरिया, ज्योति कुमारी, अभिषेक, नेहा, अनुभव वर्मा, अनिकेत, मन्तव्य दुबे, अनुक्रति दुबे, निभर्य दत्त मिश्रा, प्राजल यादव, अभिषेक शर्मा, अभय शर्मा, पूजा शर्मा, पूर्तिका शर्मा, हिमांशू, कु. सोनी, कु. दीक्षा, संग्राम को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। सभी बच्चों के खातों में 12.12 हजार रुपये की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से खातों में भेजी गयी है। इस दौरान प्रभारी प्रोबेशन अधिकारी अरविद कुमार उपस्थित रहे। किसान दुर्घटना कल्याण योजना का करें प्रचार: डीएम

जागरण संवाददाता, मैनपुरी: प्रदेश सरकार किसान हित की योजनाओं को प्राथमिकता देने में जुटी है। गुरुवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को योजना के प्रति जागरूक किया जाए।

बैठक में बताया गया बीते वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 337 दावों के सापेक्ष अब तक 149 दावों में भुगतान की कार्यवाही कर लाभार्थियों को देय धनराशि 7.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि अवशेष 167 दावों में परिषद को 8.29 करोड़ रुपये से अधिक अधिक बजट की मांग की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 81.50 लाख रुपये का बजट आवंटित हुआ है। इससे 16 दावों के लाभार्थियों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष पांच दावे प्रकरण हत्या का होने के ²ष्टिगत परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया है।

डीएम ने कहा कि कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना संचालित है। योजना में खतौनियों में दर्ज खातेदारों, सहखातेदारों के साथ ऐसे कृषक भी पात्र माने गये हैं, जिनकी आय का मुख्य साधन परिवार की भूमि पर अथवा बटाई, पट्टे की भूमि पर कृषि कार्य था। कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में अधिकतम सवा लाख से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका लाभ सभी पात्रों को दिलाया जाना चाहिए।

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