पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

जागरण संवाददाता मैनपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 06:11 AM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 06:11 AM (IST)
पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, मैनपुरी: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। सात साल पुराने इस मामले में पति धमेंद्र निवासी परोंखा, बेवर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया।

मामले के अनुसार 27 जुलाई 2014 को परोंखा, बेवर निवासी धर्मेंद्र पुत्र बांकेलाल का पत्नी किरन के साथ विवाद हुआ था। इसी विवाद के दौरान धर्मेंद्र ने किरन को छुरा भोंक दिया था। घटना के समय किरन का भाई कन्हैयालाल भी मौजूद था। मामले में कन्हैयालाल ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में मामला गैर इरादतन हत्या की बात सामने आई थी। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश निधि ने आरोपित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में पैरवी एडीजीसी मुकुल रायजादा ने की। छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद: स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पूनम ने छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए।

मामले के अनुसार 21 अगस्त 2017 की रात बेवर के एक गांव निवासी रोहित पुत्र राजवीर ने पड़ोस के घर में घुस नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी। बालिका की चीख सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपित भाग गया। मामले में स्वजन ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। विचारण के दौरान रोहित को दोषी पाया गया। मंगलवार को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पूनम ने दोषी को सजा सुनाई। मामले में पैरवी एडीजीसी अनूप कुमार यादव ने की। वैसे मामले में दोषी को सजा मिलने से छेड़छाड़ करने वाले अन्य लोगों को भी सबक मिलेगा।

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