पिता-पुत्र सहित चार को उम्र कैद

करीब पौने छह साल पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी पिता-पुत्र सहित चार अपराधियों को अपर जिला जज कोर्ट नंबर - एक के न्यायाधीश वंश बहादुर यादव ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि मृतक के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 10 Oct 2021 04:01 AM (IST) Updated:Sun, 10 Oct 2021 04:01 AM (IST)
पिता-पुत्र सहित चार को उम्र कैद
पिता-पुत्र सहित चार को उम्र कैद

जासं, मैनपुरी : करीब पौने छह साल पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी पिता-पुत्र सहित चार अपराधियों को अपर जिला जज कोर्ट नंबर - एक के न्यायाधीश वंश बहादुर यादव ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि मृतक के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।

थाना घिरोर के गांव नगला कोंडर निवासी बलराम सात जनवरी 2016 की सुबह आठ बजे अपने खेत पर जा रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के लटूरी सिंह उसके पुत्र अरविद और साथी शिवकुमार और अखिलेश ने घेर लिया। लटूरी सिंह ने बलराम सिंह को पकड़ लिया। अन्य तीनों आरोपितों ने गोली चला दी। गोली लगने से बलराम सिंह की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट बलराम के पिता सुरेंद्र सिंह ने चारों आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने आरोपितों को मृत्यु दंड की सजा सुनाए जाने की मांग की। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। - अवैध असलहा बरामद होने पर एक-एक साल की सजा

आरोपित अरविद और अखिलेश के कब्जे से अवैध असलहे बरामद हुए थे। उनके खिलाफ आयुध कानून का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भी पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड की सुनाई है।

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