विद्युत विभाग को 85 हजार रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश

एक फैसले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 09:44 AM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 09:44 AM (IST)
विद्युत विभाग को 85 हजार रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश
विद्युत विभाग को 85 हजार रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश

जासं, मैनपुरी: एक फैसले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को 85 हजार रुपये का मुआवजा दे। आयोग ने यह फैसला बिजली के तारों से छप्पर और घर में लगी आग के मामले में दिया है। मैनपुरी जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में चन्द्रभान सिंह पुत्र जयसिंह निवासी उदैतपुर अभई ने यह कहकर परिवाद दायर किया कि वह विद्युत विभाग का उपभोक्ता है। उसके नाम घरेलू कनेक्शन मंजूर है। तीन मई 2017 को शाम सात- आठ बजे के बीच गांव में गई 11 हजार की लाइन में स्पार्किंग से चिगारी निकली तो उनके पड़ोस में रह रहे जयसिंह के छप्पर में आग लग गई। ईश्वर दयाल और अन्य लोगों के घर के अलावा उसके घर मे भी आग लग गयी। आग की वजह से घर गृहस्थी का सारा सामान जल गया, इसके अलावा नकद 28370 रुपये भी जल गए। घटना की जानकारी 100 डायल को दी गई तो मौके पर आई दमकल ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से उसे दो लाख से अधिक रुपये का नुकसान हुआ है। जिसके लिए वह डीएम और बिजली विभाग के पास गया, लेकिन नुकसान का मुआवजा देने को तैयार नही है। मजबूरी में आयोग में केस किया है।

इस पर विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विभाग के जेई, अन्य अधिकारी को कोई सूचना नही दी। जो प्रार्थना पत्र दिया हैं वह डीएम को दिया, विद्युत अधिकारी की कोई रिपोर्ट नही है। आंधी- तेज हवा नहीं चलना बताया। आग पड़ोसी जयसिंह के छप्पर में लगी, उसे प्रतिवादी नहीं बनाया है। मुआवजा डीएम से मिलना चाहिए। अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में आंकलन गलत हैं, लेखपाल से रिपोर्ट होनी चाहिए।

जिला उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ , सदस्य देवेन्द्र गुप्ता ने ने परिवादी चन्द्रपाल और अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाते हुए चन्द्रपाल के घर में लगी आग के लिए विद्युत विभाग को 85 हजार रुपये का मुआवजा एक माह में देने का निर्णय सुनाया। कहा कि निर्णय की तिथि से पांच फीसद वार्षिक साधारण ब्याज भी देनी होगी। इस फैसले पर विद्युत अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह कटारिया ने कहा कि वह निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील करने के लिए अधिशासी अभियंता को बताया है। दो दिन बाद मिला नहर में डूबे युवक का शव: दो दिन पूर्व शहर के सिंहपुर पुल के पास गणेश विसर्जन के दौरान डूबे युवक का शव मंगलवार को बरामद हो गया। कुसमरा के भीकपुर पुल के बाद शव को उतराता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी।

मंगलवार दोपहर में क्षेत्र के लोअर गंग नहर के भीकपुर पुल के पास खेतों में काम कर रहे किसानों को एक शव उतराता हुआ दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। बाद में उसकी पहचान कल्लू उर्फ वरुण निवासी खिरिया थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद के रूप में हुई। कल्लू वर्तमान में मैनपुरी अपने भाई के साथ कृष्णनगर कालोनी में रह रहा था। बीते 19 सितंबर को वह दोस्तों के साथ सिंहपुर नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन में गया था। विसर्जन के दौरान नदी में डूब गया। कुसमरा चौकी प्रभारी धर्मेंद कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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