ट्रेन में चोरी के आरोपित को चार साल की सजा

जागरण संवाददाता महोबा वर्ष 2017 में ट्रेन में हुई चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 05:07 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 05:07 PM (IST)
ट्रेन में चोरी के आरोपित को चार साल की सजा
ट्रेन में चोरी के आरोपित को चार साल की सजा

जागरण संवाददाता, महोबा : वर्ष 2017 में ट्रेन में हुई चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड क अदायगी न होने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।

ट्रेन चोरी मामले में जीआरपी में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. अल्का चौधरी ने अभियुक्त जगदीश उर्फ बेटू को दोष सिद्ध करते हुए अलग-अलग दंड से दंडित किया गया। जिसमें अभियुक्त जगदीश उर्फ बेटू को धारा 380 में चार वर्ष का साधारण कारावास एवं पांच हजार का जुर्माना एवं 411 में तीन वर्ष का कारावास एवं 2000 का जुर्माना लगाया गया। जिसे न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से अभियोजन कार्य करने वाले ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने पैरवी की।

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