हत्या के मामले में आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता महोबा वर्ष 2014 में हुए हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन क

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 06:20 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 06:20 PM (IST)
हत्या के मामले में आजीवन कारावास
हत्या के मामले में आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा: वर्ष 2014 में हुए हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व तीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर आठ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा निवासी शीला देवी ने छह मार्च 2014 की रात करीब साढ़े नौ बजे थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके पति हनुमत सिंह को गांव का ही वीरेंद्र सिंह, राजकुमार पुत्रगण सगुन लोधी व सगुन पुत्र जगत लोधी यह कहकर ले गए कि मछली पकड़ने चलना है। बताया कि पति को जाने से मना किया तो तीनों लोगों ने कहा कि एक घंटे में भेज जाएंगे। पति को वे साथ ले गए और दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी। महिला ने बताया था कि जब पति सुबह तब घर नहीं आए तो वह सगुन के घर गई लेकिन वहां कोई नहीं मिला। बताया कि उसके पति को यह लोग कहीं लेकर चले गए। इसके बाद रिश्तेदारों को सूचना दी गई। उसका भाई सुरेश रैपुरा बांध गया तो एक चप्पल पड़ी मिली। इसके बाद पानी में शव बरामद हुआ और पति के पीछे से उसी शर्ट से दोनों हाथ बंधे थे। इसके बाद थाना श्रीनगर में हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला न्यायालय पहुंचा और अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-2016 अवनीश कुमार राय ने अपना फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त वीरेंद्र को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शेष दोनों आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है।

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