मारपीट के मामले में तीन को दो-दो वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता महोबा मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के काराव

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 05:12 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 05:12 PM (IST)
मारपीट के मामले में तीन को दो-दो वर्ष का कारावास
मारपीट के मामले में तीन को दो-दो वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, महोबा: मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना श्रीनगर क्षेत्र के सिजवाहा ग्राम निवासी रामचरण पुत्र कालीचरण अहिरवार ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई पल्टू पुत्र ग्यासी 19 जून 2011 को गांव से तकिए लाकर ट्रैक्टर में रख रहा था। साथ में वादी भी था। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गांव के काशीप्रसाद, सोहन राजपूत व जयवर्धन राजपूत आए और गालियां देने लगे। मना किया तो तीनों ने लाठी व कुल्हाड़ी से वादी के भाई पल्टू को पीटा। गांव के लोगों के एकत्र हो जाने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। मामला न्यायालय पहुंचा और सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने अपना फैसला सुनाया। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट प्रमोद पालीवाल ने बताया कि अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास व 2500-2500 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुकदमे में अभियोजन की ओर से पांच गवाह परीक्षित किए गए।

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