नहीं हो रही पैरवी तो प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा अधिवक्ता

जासं महोबा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम किड़ारी रैपुराकला एवं ग्राम पचपह

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 06:45 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 06:45 PM (IST)
नहीं हो रही पैरवी तो प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा अधिवक्ता
नहीं हो रही पैरवी तो प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा अधिवक्ता

जासं, महोबा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम किड़ारी, रैपुराकला एवं ग्राम पचपहरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंशुमन धुन्ना ने कहा कि यदि पैरवी नहीं हो पा रही हो तो प्राधिकरण संबंधित को अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने प्राधिकरण एवं उससे प्रदत्त सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर देते हुए जागरूक होने के लिए कहा। बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह अथवा अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित हो जानकारियां प्राप्त करता है। यदि किसी का कोई स्वजन जेल में बंद है और उसकी पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो उसको प्राधिकरण की तरफ से निश्शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। संचालन पराविधिक स्वयंसेवी विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया।

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