जानलेवा हमले में पिता-पुत्रों सहित चार को कारावास

जासं महोबा जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने पिता दो पुत्रों सहित चार लोगों

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 06:27 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 06:27 PM (IST)
जानलेवा हमले में पिता-पुत्रों सहित चार को कारावास
जानलेवा हमले में पिता-पुत्रों सहित चार को कारावास

जासं, महोबा : जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने पिता, दो पुत्रों सहित चार लोगों को अलग-अलग सजा सुनाकर जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सदर कोतवाली के ग्राम बरातपहाड़ी निवासी रतन लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह पुत्र हरनाथ सिंह के साथ बाड़े में सो रहा था। तभी गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी लेकर आए रामदास व उसके पुत्र बृजेंद्र उर्फ बाबू व जगत व इनके मामा मुन्ना निवासी दुलारा महोबकंठ ने हमला कर दिया। जिससे हरनाम गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। चारों हमलावर उसे मृत समझकर भाग निकले। शोर सुनकर लोग आए और इलाज के लिए हरनाम को जिला अस्पताल ले गए। 21 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने रामदास, बृजेंद्र उर्फ बाबू व जगत के विरुद्ध जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में मामला विचरित किया। सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी - 2016) अवनीश कुमार राय ने अपना फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त रामदास को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, बृजेंद्र उर्फ बाबू को आठ वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माना, जगत को आठ वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुन्ना को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 13 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सुरेंद्र को 70 दिन, बृजेंद्र व जगत को 80 दिन और मुन्ना को 100 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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