कुकर्म के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

जासं महोबा न्यायालय ने 11 वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कार

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 05:02 PM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 05:02 PM (IST)
कुकर्म के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास
कुकर्म के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

जासं, महोबा : न्यायालय ने 11 वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

थाना खरेला क्षेत्र के एक ग्राम निवासी युवक ने 13 जनवरी 2019 को थाने में दी तहरीर में बताया था कि 12 जनवरी की शाम करीब छह बजे उसके साढ़ू का 11 वर्षीय लड़का जो उसके यहां रहकर पढ़ाई करता है, घर के सामने खेल रहा था। तभी गांव का गजेंद्र सिंह लड़के को अपने साथ जंगल की तरफ मुंह दबाकर ले गया। इसके बाद उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। तभी वह व उसका भाई लड़के को खोजते हुए वहां पहुंच गए और देखा कि लड़का जोर-जोर से चिल्ला रहा था। अभियुक्त गजेंद्र धमकी देते हुए भाग निकला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने 30 मई 2019 को अभियुक्त गजेंद्र सिंह के विरुद्ध बालकों का संरक्षण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में आरोप विचरित किए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 11500 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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