साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खुली तो दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता महोबा कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण अब जिले में भी दुकानों

By JagranEdited By: Publish:Mon, 12 Apr 2021 05:14 PM (IST) Updated:Mon, 12 Apr 2021 05:14 PM (IST)
साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खुली तो दर्ज होगा मुकदमा
साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खुली तो दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, महोबा: कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण अब जिले में भी दुकानों की बंदी को लेकर सख्ती बरती जाएगी। जिन नगरों में जिस दिन साप्ताहिक बंदी होती है उस दिन सभी दुकानें, प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उल्लंघन करने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। उस दिन वहां नगरपालिका, नगर पंचायत, दमकल की गाड़ियां बाजार, सड़क, गलियों को सैनिटाइज करेंगी।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी नगर पालिका और नगर पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि वह वहां साप्ताहिक बंदी वाले दिन बंदी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बाजार में लगातार भीड़ बढ़ने से संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी है। इस तरह से इसमें रोकथाम हो सकेगी। जिले के सभी व्यापार मंडल अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व महामंत्रियों को इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। बताया कि महोबा में साप्ताहिक बंदी मंगलवार को रहती है, चरखारी में शुक्रवार को तथा खरेला में गुरुवार को होती है। इस दिन इन नगरों में पूरी तरह से दुकानें, वाणिज्य अधिष्ठान, सरकारी उचित मूल्य दुकानों को बंद रखा जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर कोविड-19 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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