खाद खरीदने के साथ ही किसानों का हो जाएगा बीमा
खरीदारी के समय मिलने वाली पर्ची होगी बीमे की रसीद बीमा का लाभ लेने के लिए संभालकर रखनी होगी पर्ची
जागरण संवाददाता, महराजगंज: खाद की खरीदारी के साथ ही किसानों को बीमा हो जाएगा। खरीदारी के समय मिलने वाली पर्ची ही किसानों के लिए बीमा की रसीद होगी।
किसानों के हित में इफको, खाद की प्रत्येक बोरी पर बीमा करता है। इसमें दुघर्टना में मौत पर चार हजार रुपये और अपंगता पर दो हजार रुपये मिलता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में किसान इसका लाभ नहीं ले पाते थे। पहले बीमा के लिए किसानों को आवेदन करना होता था। प्रक्रिया को अब आसान बना दिया गया है। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि किसान सुरक्षा को देखते हुए इफको ने कृषक संकट हरण बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कंपनी डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है। इसके लिए गोष्ठियों और किसान सम्मेलन का आयोजन कर जागरूक भी किया जा रहा है। किसान अधिकतम एक लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं। रसीद की वैधता 11 माह की होती है।
कैसे निर्धारित होगा बीमा क्लेम
क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बीमा का लाभ ट्रैक्टर से दुर्घटना, सर्प के डंसने, थ्रेसर में हाथ कटने, आंख क्षतिग्रस्त होने, पानी में डूबने, आग लगने की दशा में मिलता है। इसका लाभ पाने के लिए खाद खरीद की रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र व कुछ अन्य जरूरी प्रपत्र के साथ इफको के जिला कार्यालय में आवेदन करना होगा। जांच के बाद ड्राफ्ट के जरिये भुगतान किया जाएगा। किसी विशेष जानकारी के लिए किसान अथवा उनके स्वजन कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।