अब खतौनी दिखाने के बाद ही किसानों को मिलेगी खाद

अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी के निर्देश के बाद जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार ने कृषि विभाग को इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन न करने वाले उर्वरक बिक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की जाए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 01:28 AM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 01:28 AM (IST)
अब खतौनी दिखाने के बाद ही किसानों को मिलेगी खाद
अब खतौनी दिखाने के बाद ही किसानों को मिलेगी खाद

महराजगंज: अब किसानों को बिना खतौनी व जोत बही दिखाए खाद नहीं मिलेगी। उर्वरक बिक्रेता खतौनी व बोई जाने वाली फसल के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक की बिक्री करेंगे। इससे न सिर्फ उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर रोक लगेगी बल्कि, किसान अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे। उर्वरक बिक्री का पूरा ब्योरा किसान के नाम व पते के साथ पंजिका में दर्ज किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी के निर्देश के बाद जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार ने कृषि विभाग को इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन न करने वाले उर्वरक बिक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की जाए। पीओएस मशीन से होगा वितरण:

जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किसानों को उर्वरक का वितरण प्वांइट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से होगा। दुकानदार खाद बेचने के बाद किसानों को निर्धारित मात्रा व मूल्य की रसीद भी देंगे। यदि किसी भी दुकानदार ने निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लिया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के बाहर के किसानों को कोई भी दुकानदार खाद नहीं बेचेगा। निजी व सरकारी उर्वरक दुकानों पर निगरानी के लिए कृषि, सहकारिता व ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अधिकारी दुकानों का निरीक्षण करके बिक्री पंजिका व अन्य अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी उर्वरक के थोक व फुटकर विक्रेताओं के गोदाम की सघन तलाशी भी लेंगे। रबी की बोआई में बढ़ेगी उर्वरक की डिमांड:

रबी की बोआई को लेकर कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। जिले में सबसे ज्यादा किसान इस सीजन में गेहूं की बोआई करते हैं। इसके लिए डीएपी, एनपीके खाद की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऐसे में उर्वरक की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी और तस्करी न हो इसके लिए यह योजना बनाई गई है। ''जिले के सभी उर्वरक की दुकानों पर बिना खतौनी के अब खाद की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके लिए कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसका पालन न करने पर आरोपित उर्वरक बिक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डा. उज्ज्वल कुमार, जिलाधिकारी

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