दहेज हत्या में पति समेत तीन को आठ साल की कैद
सात वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सुनाया निर्णय
जागरण संवाददाता, महराजगंज: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश कुमार कुशवाहा ने सात वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को आठ वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि श्यामदेउरवा थानाक्षेत्र के बड़हरा लाला गांव निवासी प्रहलाद चौबे ने श्यामदेउरवा थाने में तहरीर देकर पुत्री रीना की दहेज के लिए जलाकर हत्या करने का आरोप उसके ससुरालियों पर लगाया था। आरोप था कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की शादी अमवा उर्फ बसडीला निवासी सत्येंद्र के साथ किया था, लेकिन उसके ससुरालियों द्वारा लगातार उसे दहेज में मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित किया जाता था, और इसी के चलते आरोपितों ने उनकी पुत्री को जलाकर मार डाला। पुलिस ने विवेचना के बाद पति सत्येंद्र, सास रामगती व ससुर रुपनारायण के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दहेज हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई। कार व ट्रैक्टर-ट्राली में भिड़ंत, छह बराती घायल
जासं, कोल्हुई: स्थानीय थानाक्षेत्र के बृजमनगंज रोड पर स्थित करुआवल चौराहे के पास मंगलवार की देर रात कार व ट्रैक्टर ट्राली में भिड़ंत हो गई। घटना में छह बराती घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्हुई भेजा। दुर्घटना के बाद कोल्हुई-बृजमनगंज मार्ग पर आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। ट्रैक्टर-ट्राली कोल्हुई बाजार से बृजमनगंज की तरफ जा रही थी। दुर्घटना में कोल्हुई निवासी कार सवार जितेंद्र , दिनेश, रमेश सहित छह लोग घायल हो गए।