महराजगंज में शादी के लिए 221 जोड़ों की कर रहे तलाश

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत पात्र जोड़ों की पंजीकरण की सूची उपलब्ध कराने के लिए समस्त खंड विकास अधिकारी तथा नगर पालिका नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा गया है। सूची प्राप्त होते ही तिथि निर्धारित करते हुए शादी समारोह संपन्न कराई जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 01:42 AM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 01:42 AM (IST)
महराजगंज में शादी के लिए 221 जोड़ों की कर रहे तलाश
महराजगंज में शादी के लिए 221 जोड़ों की कर रहे तलाश

महराजगंज: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में 221 जोड़ों की शादी करानी है। इसके लिए धन भी उपलब्ध है। शादी के सामानों की खरीदारी के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि अधिकारियों को अभी तक योजना के तहत शादी कराने के लिए जोड़े ही नहीं मिल सके हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन गरीबों के लिए है, जो धन के अभाव में बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। ऐसे गरीब बेटियों की शादी कराने का जिम्मा सरकार खुद उठा रही है। प्रत्येक जोड़ों पर 51 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। जनपद में 112.71 लाख रुपये आवंटित कर दी गई है। जिला पंचायत, जेम पोर्टल से सामानों की खरीदारी करेगी। लेकिन अभी तक शादी करने वाले जोड़ों का ही पता नहीं है। जबकि करीब एक माह पूर्व ही प्रत्येक विकास खंडवार 12-12 जोड़े और प्रत्येक नगर निकाय, नगर पालिका परिषद महराजगंज को 11-11 जोड़े के सामूहिक विवाह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन अभी एक माह बाद भी समस्त खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा एक भी जोड़ों के पंजीकरण की सूची नहीं उपलब्ध कराई जा सकी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत पात्र जोड़ों की पंजीकरण की सूची उपलब्ध कराने के लिए समस्त खंड विकास अधिकारी तथा नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा गया है। सूची प्राप्त होते ही तिथि निर्धारित करते हुए शादी समारोह संपन्न कराई जाएगी। आवेदन पत्र के साथ यह प्रपत्र करें संलग्न

- आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी से रेखा संबधित प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।

- उम्र संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति (कन्या की उम्र 18वर्ष से ऊपर एवं वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य)।

- कन्या एवं वर का एक-एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो।

- कन्या एवं वर के आधारकार्ड की छाया प्रति।

- कन्या के बैंक खाता से संबंधित पासबुक की छाया प्रति।

- विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

- परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालय आदेश की छाया प्रति।

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