खुद को सुरक्षित रख, निष्ठा से मतदान कराएं: सीडीओ

प्रशिक्षण में मतदान कराने के तरीके से रूबरू हुए कार्मिक

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 12:56 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 12:56 AM (IST)
खुद को सुरक्षित रख, निष्ठा से मतदान कराएं: सीडीओ
खुद को सुरक्षित रख, निष्ठा से मतदान कराएं: सीडीओ

महराजगंज: त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आइटीएम चेहरी में आयोजित प्रथम बैच के प्रशिक्षण में कार्मिक मतदान कराने के तरीके से रूबरू हुए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि मतपेटियों को खोलने व मतदान के बाद सील करने का तरीका अच्छी तरह से सीख लें। ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है। आप खुद को सुरक्षित रखकर निष्ठा से चुनाव कार्य संपन्न कराएं। मास्क लगाकर स्वंय की सुरक्षा करें, जिससे आपका परिवार भी सुरक्षित हो व आसपास का व्यक्ति भी।

किसी मतदाता के प्रति चैलेंज वोट करने की दशा में पांच रुपये की शुल्क व घोषणा पत्र जमा कराएं। चैलेंज के सही होने की दशा में जमा शुल्क वापस कर दें तथा मतदान के कुत्सित प्रयास के दोषी को बूथ पर बैठा विधिक कार्रवाई के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंप दें। मतदान के लिए निर्वाचक कार्ड, पैनकार्ड, आधारकार्ड, जाब कार्ड, सरकारी संस्था के परिचय पत्र सहित कुल 17 फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्धारित किए गए हैं। इनके अभाव में कोई भी मतदाता मतदान नहीं कर पाएगा। प्रशिक्षण में जिला परियोजना निदेशक राजकरन पाल, जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, डीसी मनरेगा अनिल चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मतदान कार्मिकों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आज से

महराजगंज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार ने बताया कि मतदान कार्मिकों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का आयोजन 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आइटीएम कालेज चेहरी में किया जाएगा। 14 अप्रैल को पार्टी सख्या 1 से 1400 तक पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण चार सत्र में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे होगा। इसी प्रकार 15 अप्रैल को 1401 से 2800 तक पीठासीन व प्रथम अधिकारी तथा 16 अप्रैल को 2801 से अन्त एवं रिजर्व पार्टी का प्रशिक्षण होगा। उन्होंने सभी पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारी को कहा कि प्रशिक्षण में शतप्रतिशत भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। अनुपस्थित रहने के कारण वेतन बाधित करते हुए राष्ट्रीय कार्य व्यवधान के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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