आवंटित भूमि पर तीन साल बाद भी नहीं लग सके उद्योग

सदर फरेंदा और कोठीभार में औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर 10.15 एकड़ भूमि स्थित है। जिसमें कुल 198 भूखंड है। इसमें महराजगंज में 3.68 एकड़ में 76 कोठीभार के 3.10 एकड़ में 68 और फरेंदा के 3.37 एकड़ भूमि के 54 भूखंड का आवंटन उद्यमियों को किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 01:26 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 01:26 AM (IST)
आवंटित भूमि पर तीन साल बाद भी नहीं लग सके उद्योग
आवंटित भूमि पर तीन साल बाद भी नहीं लग सके उद्योग

महराजगंज: जिले में उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिए महराजगंज नगर पालिका, कोठीभार और फरेंदा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। यहां पर उद्योग लगाने के लिए आवंटियों ने प्लाट का आवंटन तो करा लिया, लेकिन तीन साल बाद भी उद्योग नहीं लगाया। नियम है कि छह माह के भीतर प्लाट पर उद्योग नहीं लगा तो नोटिस की कार्रवाई पूरी कर आवंटन निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते उद्योग विभाग के इस महत्वपूर्ण योजना को झटका लगता दिख रहा है।

सदर, फरेंदा और कोठीभार में औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर 10.15 एकड़ भूमि स्थित है। जिसमें कुल 198 भूखंड है। इसमें महराजगंज में 3.68 एकड़ में 76, कोठीभार के 3.10 एकड़ में 68 और फरेंदा के 3.37 एकड़ भूमि के 54 भूखंड का आवंटन उद्यमियों को किया गया है। सदर, फरेंदा और कोठीभार में कई उद्यमियों ने आंवला, दवा, चप्पल, स्टील वर्क आदि का उद्योग लगाए हैं। वहीं यहां इन औद्योगिक क्षेत्रों पर आवंटन प्राप्त किए 50 फीसद से अधिक आवंटियों ने छह माह का समय मांगते हुए उद्योग लगाने को कहा था, लेकिन तीन साल से भी अधिक का समय बीतने के बाद भी उद्योग नहीं लगाया जा सका है। हैरानी की बात यह है कि छह माह में उद्योग न लगाने पर आवंटन अभी तक निरस्त नहीं किया गया। उद्योग विभाग की लापरवाही से काफी नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार अफसर भी इस ओर उदासीन बने हुए हैं।

उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले के तीनों औद्योगिक क्षेत्र में अगर आंवटन के बाद उद्योग संचालित नहीं हो रहे हैं, तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिसवा में उद्योग न लगाने वाले 50 उद्यमियों को नोटिस दी गई है। बैठक में मुद्दा उठने पर 50 आवंटियों को दी गई है नोटिस

पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर हुई उद्योग बंधु की बैठक में सिसवा बाजार के व्यापारियों ने इस संबंध में आवाज उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। फजीहत से बचने के लिए उद्योग विभाग ने आनन-फानन में अब कोठीभार के 50 आवंटियों को नोटिस जारी किया है। उद्योग उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि नोटिस के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पहले लगाया उद्योग, अब कर रहे निजी उपयोग

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन प्राप्त करने का अनुबंध यह होता है कि भूमि आवंटित होने के बाद वहां पर उद्योग लगाया जाएगा। विभाग की ओर से इसी अनुबंध पर भूमि के 99 वर्षों का पट्टा किया जाता है। लेकिन महराजगंज में भूमि का आवंटन कराने के लिए लोगों ने पहले उद्योग लगाया, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद उद्यमियों द्वारा उस भूमि का उपयोग निजी कार्याें के लिए किया जा रहा है।

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