150 रुपये में बेची जा रही देसी शराब

सरकारी शराब की देसी दुकानें तो दिखाने के लिए बंद हैं लेकिन इन्हीं दुकानों से गांव-गांव शराब के अवैध कारोबारियों के पास लैला बंटी-बबली आदि ब्रांड की देसी शराब की आपूर्ति की जा रही है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 May 2021 12:35 AM (IST) Updated:Wed, 12 May 2021 12:35 AM (IST)
150 रुपये में बेची जा रही देसी शराब
150 रुपये में बेची जा रही देसी शराब

महराजगंज: घुघली थानाक्षेत्र में कोरोना क‌र्फ्यू में खुलेआम 150 रुपये में देसी शराब बेची जा रही है। जबकि सरकारी दुकानों पर इसकी कीमत मात्र 50 रुपये है। सरकारी शराब की देसी दुकानें तो दिखाने के लिए बंद हैं, लेकिन इन्हीं दुकानों से गांव-गांव शराब के अवैध कारोबारियों के पास लैला, बंटी-बबली आदि ब्रांड की देसी शराब की आपूर्ति की जा रही है। आबकारी विभाग, पुलिस एवं देसी शराब के अवैध धंधेबाजों की मिलीभगत से सरेआम सरकारी देसी शराब ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। ऐसे में शराब की दुकानों की बंदी घुघली थानाक्षेत्र में बेअसर साबित हो रही है। घुघली थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि शराब बेचे जाने की पुष्टि नहीं हो रही है। फिलहाल अगर अवैध रूप से शराब बेचे जाने की शिकायत मिली तो उसकी जांच कर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की छापेमारी में अवैध शराब बनाने का सामान बरामद

महराजगंज : सिसवा कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास एक मकान से पुलिस ने अवैध शराब बनाने के लिए रखे गए नकली देसी शराब, खाली बोतल व ढक्कन बरामद किया। जहां पुलिस के पहुंचते ही शराब बनाने वाले लोग भाग निकले। बरामद सामानों को जब्तकर पुलिस जांच में जुट गई है। सोमवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशन रोड स्थित एक मकान में अवैध शराब बनाई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंटी-बबली शराब की लगभग 30 भरी शीशी, ढक्कन व खाली सहित रैपर आदि बरामद किया। जहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही अवैध शराब बनाने वाले भाग निकले। जिसके बाद सामानों को जब्त कर पुलिस मकान मालिक व शराब बनाने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह ने बताया कि उस मकान से भरी व खाली शीशी, ढक्कन आदि बरामद हुई है। मौके पर कोई नहीं मिला। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज से सुबह 10 से तीन बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें

महराजगंज: जनपद की देसी, विदेशी शराब, माडल शाप, भांग सभी दुकानें बुधवार से सुबह 10:00 बजे से 3:00 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यह क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए है, जो भी क्रेता मास्क का प्रयोग नहीं करता मिला उसे शराब की बिक्री ना की जाए। जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि देसी शराब तथा माडल शाप पर बैठाकर पिलाने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। यह उनकी जिम्मेदारी होगी। समय सीमा के अतिरिक्त बिक्री करते पाए जाने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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