पति की हत्या कर लाश गायब करने में पत्नी व प्रेमी को उम्र कैद, लखनऊ में हुई थी सनसनीखेज वारदात

लखनऊ न‍िवासी राकेश गिरि की पहली पत्नी किरन का निधन हो गया था। उसके बाद राकेश की शादी किरन की सगी बहन कृष्णा से हुई लेकिन कृष्णा का अपने किराएदार हरिवंश से लगाव चलता रहा। किराएदार हरिवंश को हटाने के लिए कहने पर कृष्णा राकेश से लड़ाई करती थी।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:53 PM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 07:00 AM (IST)
पति की हत्या कर लाश गायब करने में पत्नी व प्रेमी को उम्र कैद, लखनऊ में हुई थी सनसनीखेज वारदात
विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार राकेश की हत्या का खुलासा किया।

लखनऊ, विधि संवाददाता। अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण करने व फिर हत्या के बाद लाश गायब करने के मामले में अदालत ने पत्नी कृष्णा गोस्वामी उर्फ गुड़िया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष जज विनय कुमार सिंह ने कथित प्रेमी हरवंश मिश्रा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन दोनों पर 32-32 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। उन्होंने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक पति राकेश गिरि के बच्चों को देने का भी आदेश दिया है।

यह था पूरा मामला :  सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक इस मामले की एफआइआर मृतक के भाई वीरेंद्र गिरि ने थाना वजीरगंज में दर्ज कराई थी। राकेश गिरि की पहली पत्नी किरन का निधन हो गया था। उसके बाद राकेश की शादी किरन की सगी बहन कृष्णा से हुई। राकेश की पहली पत्नी किरन से एक लड़का भी था। राकेश अपनी ससुराल में कृष्णा के साथ रहने लगा। शादी के बाद कृष्णा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन कृष्णा का अपने किराएदार हरिवंश से लगाव चलता रहा। इससे राकेश बहुत आहत रहने लगा। उसने कृष्णा से किराएदार हरिवंश को हटाने के लिए कहा। कृष्णा इस बात पर उससे लड़ाई करने लगती थी।

ऐसे खुला पूरा मामला : इधर, पिछले कई दिनों से राकेश का फोन बंद मिलने पर उसका भाई वीरेंद्र उससे मिलने लखनऊ आया, तो घर में ताला लगा था। राकेश दिखाई नहीं दिया। मालूम हुआ कि घर बेचकर कृष्णा डेढ़ माह से गायब है। हरिवंश भी दिखाई नहीं दे रहा था। 28 नवंबर, 2014 को किसी अनहोनी की आशंका में वीरेंद्र ने एफआइआर दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार राकेश की हत्या का खुलासा किया। बीते 24 सितंबर को अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को एक राय होकर अपहरण करने व हत्या के बाद सबूत मिटाने का दोषी करार दिया था।

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