अब किसी भी जिले से खरीदें वाहन नंबर म‍िलेगा गृह जनपद का, यूपी पर‍िवहन व‍िभाग शुरू कर रहा नई व्‍यवस्‍था

अब तक बाइक से लेकर चार पहिया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को डीलर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर देते रहे हैं। स्थायी नंबर के लिए वाहन स्वामी को परिवहन कार्यालय में न सिर्फ अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ता था बल्कि कई बार चक्कर भी काटने पड़ते थे।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 04:59 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 06:36 AM (IST)
अब किसी भी जिले से खरीदें वाहन नंबर म‍िलेगा गृह जनपद का, यूपी पर‍िवहन व‍िभाग शुरू कर रहा नई व्‍यवस्‍था
15 दिसंबर तक चालू हो जाएगा नया नियम, अतिरिक्त शुल्क से ग्राहकों को मिलेगी निजात।

अंबेडकरनगर, संवादसूत्र। किसी भी जिले से गाड़ी खरीदने पर क्रेता को उसके गृह जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर अब आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। परिवहन विभाग यह नियम इसी माह से लागू करने जा रहा है।

अब तक बाइक से लेकर चार पहिया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को डीलर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर देते रहे हैं। स्थायी नंबर के लिए वाहन स्वामी को परिवहन कार्यालय में न सिर्फ अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ता था, बल्कि कई बार चक्कर भी काटने पड़ते थे। इससे छुटकारा दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने अब व्यवस्था में बदलाव किया है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक यदि कोई ग्राहक वाहन खरीदेगा तो उसे स्थायी रजिस्ट्रेशन भी उसके गृह जनपद का मिलना शुरू हो जाएगा। लोकल रजिस्ट्रेशन के नाम पर लगाने वाले अतिरिक्त शुल्क से भी छुटकारा मिल जाएगा। ग्राहक को जिस जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, उसकी आनलाइन प्रकिया डीलर पूरी कराएंगे। इसके बाद सीधे स्थायी नंबर जारी हो जाएगा। इससे समय की भी बचत होगी।

'आठ दिसंबर से यह सुविधा चालू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसकी तारीख निदेशालय ने आगे बढ़ा दी है। जल्द ही यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। - बीडी मिश्र, उपसंभागीय परिवहन अधिकारी

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