यूपी समाज कल्याण विभाग नवंबर में देगा शुल्क प्रतिपूर्ति, फोन पर आएगी सूचना; गलती ठीक करने को मिलेगा तीन दिन का समय

शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर चुके स्‍टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। नवंबर में शुल्क प्रतिपूर्ति आपके खाते में पहुंच जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। हालांकि सर्वर की गड़बड़ी की वजह से काफी विद्यार्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं।

By Rafiya NazEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 02:24 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 02:48 PM (IST)
यूपी समाज कल्याण विभाग नवंबर में देगा शुल्क प्रतिपूर्ति, फोन पर आएगी सूचना; गलती ठीक करने को मिलेगा तीन दिन का समय
यूपी के बाहर निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले होंगे शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित।

लखनऊ, जितेंद्र उपाध्याय। यदि आप शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नवंबर में शुल्क प्रतिपूर्ति आपके खाते में पहुंच जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई। हालांकि सर्वर की गड़बड़ी की वजह से काफी विद्यार्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। वे अभी भी अंतिम तिथि के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

समाज कल्याण विभाग की ओर से इंटर से लेकर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत फीस का भुगतान करता है। सामान्य वर्ग के साथ ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। इसे पारदर्शी बनाने की कवायद के बीच विद्यार्थियों को लाभ मिले इसके लिए भी कई संशोधन किए गए हैं। आवेदन के दौरान हुई छोटी सी गलती विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति से दूर कर देती थी। अब गलती की सूचना उनके मोबाइल फोन पर आएगी और समय रहते वे उसे ठीक कर सकेंगे। इसके लिए तीन दिन का समय मिलेगा।

प्राइवेट की श्रेणी में सेल्फ फाइनेंस: बदले नियमों के तहत सरकारी संस्थाओं में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट की भांति तीसरे क्रम में रखा जाएगा। पहले सरकारी, इसके बाद अद्र्ध सरकारी और फिर प्राइवेट संस्थाओं के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती थी। ऐसे में अब आर्थिक रूप से सुदृढ़ विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी। मैनेजमेंट कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी फीस नहीं मिलेगी।

प्रथम श्रेणी को ही मिलेगा पैसा: मैनेजमेंट कोटे में 15 फीसद प्रवेश की बाध्यता के बाद ऐसे ही छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा जो प्रथम श्रेणी में पास होंगे। अभी तक डोनेशन के नाम पर मनमाना प्रवेश हो जाता है और उसे शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल जाता था। हालांकि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को इस बाध्यता से मुक्त रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए नई नियमावली के तहत ही प्रथम श्रेणी में पास होने पर ही उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी डा.अमरनाथ यती ने बताया कि यदि विद्यार्थी प्रदेश के बाहर निजी संस्था में प्रवेश लेता है तो उसे शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। वह चाहे आरक्षित श्रेणी का हो या फिर सामान्य वर्ग का हो। विभाग के निर्देश पर संशोधित नियमावली लागू कर दी गई है। यही नहीं लाभ तभी मिलेगा जब संस्था का डिजिटल दस्तावेज विभाग में जमा होगा।नवंबर में शुल्क प्रतिपूर्ति विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।

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