यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी व चेहल्लुम को लेकर जारी की गाइडलाइन, दिए ये निर्देश...

Festivals Guidelines उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि विजयादशमी रामलीला मंचन और चेहल्लुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकाल कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 07:16 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 06:46 AM (IST)
यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी व चेहल्लुम को लेकर जारी की गाइडलाइन, दिए ये निर्देश...
यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी व चेहल्लुम को लेकर गाइडलाइन जारी की है।

लखनऊ, जेएनएन। आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। साथ ही त्योहार मनाने में कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूर किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शासन ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, रामलीला मंचन और चेहल्लुम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकाल,  कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पर्वों के अवसर पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हों और शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो और बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाएं जैसे बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।

सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन ने चेहल्लुम के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जाए।

chat bot
आपका साथी