पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का UP सरकार का तोहफा, सामूहिक विवाह में पुत्री की शादी कराने पर मिलेगा 75,000 का लाभ

उप्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पुत्री विवाह पर यह बड़ा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। पंजीकृत श्रमिकों के लिए श्रम विभाग की विशेष योजना।

By Rafiya NazEdited By: Publish:Sun, 28 Feb 2021 08:33 AM (IST) Updated:Sun, 28 Feb 2021 08:33 AM (IST)
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का UP सरकार का तोहफा, सामूहिक विवाह में पुत्री की शादी कराने पर मिलेगा 75,000 का लाभ
उत्‍तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के लिए पुत्री के विवाह में 75,000 रुपये दिए जाएंगे।

लखनऊ, जेएनएन। उत्‍तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग के श्रमिकों के लिए अच्‍छी खबर लेकर आया है। श्रम विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में अपनी पुत्री का विवाह कराएं और 75,000 रुपये का लाभ पाएं। उप्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पुत्री विवाह पर यह बड़ा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए पुत्री विवाह पर 55,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 65,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुविधा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों के विवाह पर दी जाएगी।

यह जानकारी उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि योजना में 15 मार्च 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें उप्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंर्तगत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी में पंजीकृत निर्माण श्रमिक विवाह कार्यक्रम में अपने जिले के श्रम कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिकों का पंजीयन, पुत्री के विवाह की तिथि तक कम से कम 100 दिन पुराना होना चाहिए। यही नहीं पुत्री की आयु 18 साल एवं वर की आयु 21 वर्ष पूरी होना जरूरी है।

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